चिन्यमानंद को बड़ा झटका, मॉनीटरिंग केस में पक्षकार बनाने की अर्जी खारिज
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
छात्रा संग यौन शोषण के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद की वो अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की; जिसमें उन्होंने खुद को मॉनिटरिंग केस में पक्षकार बनाने को कहा था। जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस दीपक वर्मा की डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। अर्जी खारिज होते ही कोर्ट ने मॉनीटरिंग मामले की सुनवाई पूरी मानकर जजमेंट रिजर्व किया। फैसला अगले महीने आ सकता है।