'दीदी' के कमिश्नर को हाईकोर्ट से मिली राहत, रोज घर जाकर अटेंडेंस लेगी CBI
Deeksha Mishra
News EditorImage Credit: shortpedia
गुरुवार को कलकत्ता अदालत ने पासपोर्ट जमा करने और CBI का सहयोग करने की शर्त पर पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार की याचिका को स्वीकार कर लिया है. अब उन्हें CBI के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा बल्कि CBI की एक टीम ममता दीदी के कमिश्नर की अटेंडेंस लेने के लिए रोज शाम 4 बजे उनके घर जाएगी. वहीं एक महीने तक उनके गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होनी है.