x

भोपाल गैस त्रासदी: पीड़ितों को नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवजा, SC में याचिका खारिज

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: National Herald India

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वह याचिका खारिज की, जिसमें 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को बढ़ा हुआ मुआवजा दिए जाने की मांग की गई थी। जज जस्टिस संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा- समझौते के दो दशक बाद केंद्र द्वारा इस मुद्दे को उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता'। पीठ ने मामले पर 12 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था।