आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द, रामपुर विधानसभा सीट पर उप-चुनाव तय
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हुई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामपुर कोर्ट से आदेश मिलने के बाद कार्रवाई की। रामपुर विधानसभा की सीट रिक्त हुई। अब 6 महीने के भीतर यहां उप-चुनाव होगा। हालिया आजम को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा हुई थी। कोर्ट ने उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा। हालांकि, उन्हें 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई।