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उच्च अधिकारियों की गिरफ्तारी से पहले नहीं लेनी होगी मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश बरकरार

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सुप्रीम कोर्ट ने उच्च अधिकारियों की गिरफ्तारी से पहले केंद्र की मंजूरी अनिवार्य करने वाले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 के एक प्रावधान को रद्द करने का अपना पुराना आदेश बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि कानून के उस प्रावधान को रद्द करने का उसका 2014 का आदेश पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू रहेगा, जिसके तहत संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पद के अधिकारियों को गिरफ्तारी से छूट मिलती है।