राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई की अर्जी हाईकोर्ट में खारिज
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
मद्रास हाईकोर्ट ने नलिनी श्रीहरन और रविचंद्रन की रिहाई की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके पास सर्वोच्च न्यायालय जैसी शक्ति नहीं है। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि दोनों की रिहाई राज्यपाल की रजामंदी के बिना नहीं हो सकती है। दोनों पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी हैं। बेंच ने नलिनी ओर रविचंद्रन की ओर से दी गईं दो रिट याचिकाएं खारिज कर दी हैं।