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EWS का 10% कोटा लागू रहेगा, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने लगाई मुहर

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: bar and bench

सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच ने संविधान के 103 वें संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को बरकरार रखा। उच्च जाति के गरीब वर्ग के लिए 10% कोटा लागू रहेगा। पांच जजों की पीठ ने 3-2 से फैसला दिया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सहमति जताई। वहीं सीजेआई जस्टिस यूयू ललित व जस्टिस रवींद्र भट ने असहमति जाहिर की।