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कनॉट प्लेस फर्जी मुठभेड़ में 25 साल बाद आया फैसला, घायल कारोबारी को 15 लाख का मुआवजा

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

1997 की कनॉट प्लेस फर्जी मुठभेड़ में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को पीड़ित को 15 लाख का मुआवजा देने को कहा। 25 साल बाद मामले में फैसला आया। ब्याज के बाद रकम 40 लाख तक हो सकती है। मुठभेड़ में हरियाणा के कारोबारी प्रदीप गोयल और जगजीत सिंह की हत्या हुई। उनके साथी तरुण प्रीत घायल हुए। कोर्ट ने कहा, तब तरुण की उम्र करीब 20 साल थी। पुलिस की लापरवाही से उसने जवानी खोई।