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दो महिलाओं को 128 दिनों तक अवैध हिरासत में रखा गया, मद्रास HC ने दिया 5 लाख रुपये का मुआवजा

Shortpedia

Content Team
Image Credit: Social Media

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में राज्य को दो महिलाओं को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था, जिन्हें अनधिकृत रूप से चार महीने से अधिक समय तक अवैध हिरासत में रखा गया था. न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति एडी जगदीश चंडीरा की खंडपीठ ने कहा ""मामले में घटनाओं का क्रम किसी भी संदेह से परे प्रकट करता है कि यह नौकरशाही सुस्ती और नींद का एक उत्कृष्ट मामला है."