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2009 कोयला घोटाला मामले में तीन दोषी करार, तीन साल की जेल और जुर्माना

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: ipleaders

दिल्ली की अदालत ने हिमाचल ईएमटीए पावर लिमिटेड के दो निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारी को तीन साल जेल की सजा सुनाई। उज्जल कुमार उपाध्याय, बिकाश मुखर्जी और सीजीएम (पावर) एनसी चक्रबर्ती को कोल ब्लॉक अधिग्रहण के लिए तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर केंद्र को धोखा देने की आपराधिक साजिश का दोषी माना गया। तीनों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगा। हिमाचल ईएमटीए पर 20 लाख जुर्माना लगा।