आपराधिक केस छिपाने भर से नौकरी से नहीं निकाल सकते नियोक्ता- सुप्रीम कोर्ट
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने हालिया कहा कि केवल आपराधिक मामले से संबंधित सामग्री छुपाने या झूठी जानकारी देने पर ही नियोक्ता मनमाने ढंग से कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त नहीं कर सकता है। ऐसे में नियोक्ता को उपलब्ध प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। साथ ही प्रासंगिक सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए।