सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को माना प्रोफेशन, कहा- सेक्स वर्कर्स के काम में बेवजह दखल न दें
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
हालिया सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को प्रोफेशन मानते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आदेश दिया है कि वे सेक्स वर्कर्स के काम में बेवजह दखल न दें। कोर्ट के मुताबिक, अपनी मर्जी से प्रॉस्टिट्यूट बनना गलत नहीं है, सिर्फ वेश्यालय चलाना गैरकानूनी है। कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्कर्स का यौन उत्पीड़न न हो, उसे भी एक आम महिला की तरह सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए।