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केंद्र को चार किस्त में OROP बकाया चुकाने का आदेश लेना होगा वापस: सुप्रीम कोर्ट

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन न मिलने पर चिंता व्यक्त की। एक महीने में यह दूसरी बार है जब कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। कोर्ट ने OROP पर रक्षा मंत्रालय के हालिया कम्युनिकेशन पर नाराजगी जताते हुए इसे वापस लेने को कहा। उन्होंने कहा, एरियर को 4 किस्तों में भुगतान करने का पत्र जारी कर आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं।