सुप्रीम कोर्ट ने लाल किले हमले के आतंकी मोहम्मद आरिफ की मौत की सजा बरकरार रखी
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Op India
दिसंबर 2000 में लाल किले पर हमला करने वाले लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ की मौत की सजा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी। मोहम्मद आारिफ ने कोर्ट के सामने मौत की सजा पर पुनर्विचार की याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी का गुनाह साबित हो चुका है, इसलिए सजा कम नहीं होगी। बता दें, हमले में सेना के दो जवान सहित तीन लोग मारे गए थे।