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सुप्रीम कोर्ट ने थर्मल पावर प्लांट मामले को पुनर्विचार के लिए भेजा

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: The Wire

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को एक न्यायिक निकाय होने के नाते प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। कोर्ट ने कहा, किसी न्यायिक कार्य की प्रकृति में यह आवश्यकता होती है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा, एनजीटी पक्षों को विरोध करने का मौका दिए बिना एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आदेश नहीं कर सकती।