सुप्रीम कोर्ट का आदेश: मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे चुनाव
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: News9live
मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव जल्द कराए जाने की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया। SC ने निर्देश दिए कि 15 दिन के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए। उधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का परीक्षण किया जाएगा।