सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी का शव कब्र से निकालने की याचिका खारिज की
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Ipleaders
हैदरपोरा में सुरक्षाबलों के साथ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी अमीर माग्रे का शव कब्र से बाहर निकालने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया। आमिर के पिता की मांग की थी कि विधिवत अंतिम संस्कार के लिए शव को निकालने की मंजूरी दी जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि शव के विघटन का आदेश तब तक नहीं दे सकते, जब तक कि इससे न्याय का हित हो रहा है।