सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Take one digital network
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया। मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 48 घंटे के भीतर हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।