"गलत तरीके से बाल काटने पर 2 करोड़ का मुआवजा ज्यादा", SC ने पलटा आयोग का फैसला
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Deccan Herald
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉडल के गलत तरीके से बाल काटने पर 2 करोड़ रुपए का मुआवजा बहुत ज्यादा है। यह कहते हुए शीर्ष अदालत ने 2018 में दिल्ली के एक होटल के सैलून में गलत तरीके से बाल काटने पर मॉडल को हुई तकलीफ और आय नुकसान पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश को खारिज कर दिया। दरअसल, आईटीसी के एक सैलून ने मॉडल आशना रॉय के गलत तरीके से बाल काट दिए थे।