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SC का आदेश- 17 मार्च तक 1.47 लाख करोड़ का बकाया चुकाएं टेलीकॉम कंपनियां

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

AGR मामले में आज SC ने टेलीकॉम कंपनियों और दूरसंचार विभाग के रवैये पर नाराजगी जताते हुए 17 मार्च तक बकाया जमा करने का आदेश दिया। दरअसल, कोर्ट के 24 अक्टूबर के आदेश के बावजूद ज्यादातर कंपनियों ने बकाया रकम जमा नहीं करवाई थी। आज कोर्ट ने कंपनियों को चेताया कि कोर्ट अवमानना की कार्रवाई कर सकता है। कंपनियों पर Department of Telecommunications के 1.47 लाख करोड़ रुपये बकाया हैं।