SC ने खारिज की जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण की PIL
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Newsdrum
सुप्रीम कोर्ट ने जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए याजिका कर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस तरह की जनहित याचिकाएं बंद होनी चाहिए।