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SC ने 28 हफ्ते की रेप विक्टिम को अबॉर्शन की इजाजत, गुजरात HC का फैसला पलटा

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Dinalipi

सुप्रीम कोर्ट ने प्रेग्नेंट रेप विक्टिम को 28 हफ्ते की अवस्था में अबॉर्शन की अनुमति दी। पहले हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या महिला बच्चे को जन्म देकर उसे सरकार को सौंपना चाहती है। हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना बोलीं, जब केस सुप्रीम कोर्ट में है तो आप कैसे फैसला सुना सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट में क्या हो रहा है?