न्यूज पोर्टलों के लिए रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य, विधेयक लाने की तैयारी में सरकार
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: The Sequence
केंद्र सरकार 155 साल पुराने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट को खत्म करने की तैयारी में हैं। केंद्र सरकार के नए विधेयक के तहत डिजिटल मीडिया को नियंत्रित किया जाएगा। विधेयक पारित होने की स्थिति में, न्यूज पोर्टलों को भी अखबारों की तरह पंजीकरण कराना आवश्यक हो जाएगा। सरकार 'प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल' लाने वाली है। केंद्र सरकार मानसून सत्र में बिल को पेश कर सकती है।