SC की टिप्पणी- आरबीआई को बैंक लॉकर सेवा के संबंध में नियमन करना चाहिए
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
हालिया सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि लॉकर मामले में बैंक अपने ग्राहकों के प्रति स्वयं की जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। आरबीआई को बैंक लॉकर सेवा के संबंध में नियमन करना चाहिए। लोग अपनी चल संपत्तियों को घरों में रखने में संकोच करते हैं। जरूरी है कि आरबीआई समग्र निर्देश जारी कर कहे कि बैंक, लॉकर सुविधा और सेफ डिपॉजिट फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए कदम उठाए।