शादी के झूठे वादे पर सहमति से सेक्स करना रेप नहीं, उड़ीसा हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी को दी जमानत
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: zee5
उड़ीसा हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि शादी के बहाने सहमति से यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने कहा है कि शादी का झूठा वादा बलात्कार के बराबर है, यह गलत प्रतीत होता है क्योंकि आईपीसी की धारा 375 के तहत संहिताबद्ध बलात्कार की सामग्री इसे कवर नहीं करती है।