अविवाहित मां के बच्चे के डॉक्यूमेंट में लिखा जाए केवल उसकी मां का नाम: केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Plgrove
केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अविवाहित महिला के बच्चे के दस्तावेज में उसके पिता का नाम लिखना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के डॉक्यूमेंट में सिर्फ मां का नाम लिखने के निर्देश दिए। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि अविवाहित मां का बच्चा भी देश का नागरिक है। हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें कोई 'कर्ण' न हों, जो अपने माता-पिता को न जानने के लिए अपमान झेले।