मौलाना साद और अन्य मौलानाओं के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
मौलाना साद कांधलवी और अन्य मौलानाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर में गैर-इरादतन हत्या की धाराएं दिल्ली पुलिस ने जोड़ी। इसके बाद आरोपियों की अग्रिम जमानत मुश्किल हो जाएगी। मौलाना का क्वॉरेंटाइन पीरियड खत्म हो गया है। ऐसे में अब उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। पहले मुकदमे में मौलाना और अन्य लोगों पर महामारी अधिनियम और आईपीसी की धारा 269, 270, 271 और 120बी के तहत कार्रवाई की गई थी।