SC की टिप्पणी: उचित प्रक्रिया व बगैर कानून किसी को नहीं किया जा सकता संपत्ति से वंचित
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि उचित प्रक्रिया व बगैर कानून किसी को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान का अनुच्छेद-300ए भले ही मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन इसे वैधानिक अधिकार प्राप्त है। किसी को उसकी संपत्ति से कई तरीकों से वंचित किया जा सकता है जैसे अधिग्रहण, दान या हस्तांतरण अथवा अन्य उचित प्रक्रिया के जरिए।