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सुसाइड नोट में नाम होना किसी को दोषी साबित करने के लिए काफी नहीं

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने किसी व्‍यक्ति के आत्‍महत्‍या करने के मामले में किसी को दोषी ठहराने में सुसाइड नोट के आधार पर दोषी ठहराने को उचित नहींं माना। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्‍यक्ति का नाम सुसाइड नोट में लिखे होने के आधार पर उसे दोषी नहींं ठहराया जा सकता है। ऐसे मामलों में आत्‍महत्‍या करने वाले व्‍यक्ति की लिखाई और अभियोजन पक्ष द्वारा दृढ़ता से जांच जरूरी है।