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मुंबई: होर्डिंग गिरने से हुई मौत के मामले में विज्ञापन कंपनी के मालिक की याचिका खारिज

Shortpedia

Content Team
Image Credit: newsbyte

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में विशालकाय होर्डिंग गिरने के मामले में गिरफ्तार विज्ञापन कंपनी के मालिक भावेश भिंडे को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भिंडे की उस याचिका खारिज को कर दिया, जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की थी और FIR रद्द करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी में कोई कानूनी कमी नहीं मिली।