सांसद और विधायक नहीं बन सकेंगे सहकारी बैंकों के निदेशक
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
आरबीआई ने फैसला लिया कि सांसद और विधायक सहकारी बैंकों के निदेशक नहीं बन सकेंगे। आरबीआई ने इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता परास्नातक या वित्तीय क्षेत्र की डिग्री तय की। चार्टर्ड अकाउंटेंट, एमबीए (फाइनेंस) या बैंकिंग में डिप्लोमा या सहकारी कारोबार प्रबंधन में डिप्लोमा धारक भी एमडी-डब्ल्यूटीडी नियुक्त हो सकेगा। उम्र सीमा 35 साल से कम और 70 साल से ज्यादा न हो। आठ साल का अनुभव रखने वाला व्यक्ति भी दावेदार माना जाएगा।