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नाबालिग से दुष्कर्म के बाद शादी करने पर कम नहीं हो जाती अपराध की गंभीरता: दिल्ली हाईकोर्ट

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

"नाबालिग से दुष्कर्म के बाद शादी और बच्चे के आधार पर अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती।" दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए की। कोर्ट ने कहा कि बहला-फुसलाकर नाबालिग से संबंध बनाने के बाद सहमति का दावा नहीं माना जा सकता। क्योंकि, दुष्कर्म केवल पीड़िता के खिलाफ ही नहीं बल्कि समाज के खिलाफ भी अपराध है।