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मद्रास हाई कोर्ट का बयान, 'बॉस का गुस्सा' यौन शोषण नहीं

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र के एक वरिष्ठ अधिकारी को महिला अधिकारी से कथित यौन शोषण मामले में राहत देते हुए कहा- किसी महिला कर्मचारी के खिलाफ असंयमित भाषा का प्रयोग यौन उत्पीड़न के तहत अपराध नहीं है। इसका उपयोग अतिशयोक्तिपूर्ण या बेबुनियाद आरोपों के लिए नहीं किया जा सकता है। हर दफ्तर को कुछ शिष्टाचार बरकरार रखने चाहिए और ये बात महिला अधिकारियों पर भी बराबर लागू होती है।