एनआईए कोर्ट ने खारिज की स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
केरल सोना तस्करी मामले में एनआईए द्वारा पेश सबूतों के आधार पर विशेष कोर्ट ने मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज की। बता दें पिछले साल नवंबर से राजनयिक चैनल के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक की सोने की तस्करी में महिला की कथित भूमिका को लेकर जांच एजेंसी ने ये सबूत जुटाए थे। एनआईए ने कहा- स्वप्ना ने जानबूझकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15 का उल्लंघन किया है।