कर्नाटक हिजाब मामला: SC ने फैसला सुरक्षित रखा, HC के आदेश के खिलाफ दी गई थी याचिका
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
कर्नाटक में हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है।