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कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा- झगड़े के दौरान अंडकोष को दबाना हत्या का प्रयास नहीं

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Postsen

कर्नाटक हाईकोर्ट ने झगड़े के दौरान एक व्यक्ति के अंडकोष दबाने के मामले में 7 साल की सजा पाने वाले एक दोषी की सजा 4 साल कम कर दी। कोर्ट ने कहा कि अंडकोष दबाना 'हत्या का प्रयास' नहीं हो सकता, अगर आरोपी का इरादा हत्या का होता तो वह अपने साथ हथियार लेकर आता। हाईकोर्ट ने यह फैसला निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनाया।