कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम और डिप्टी सीएम को दी राहत
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ दर्ज केस को खारिज कर दिया। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार समेत अन्य के खिलाफ साल 2022 में कर्नाटक एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला कोरोना पाबंदियों के उल्लंघन के चलते दर्ज किया गया था। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने केस को खारिज कर दिया।