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सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीकी कप्पन को दी राहत, 23 महीने बाद जेल से रिहाई

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: india legal live

यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को शुक्रवार को 23 महीने बाद जमानत मिली। चीफ जस्टिस यूयू ललित व जस्टिस एस. रवीन्द्र भट्ट की पीठ ने मामले की सुनवाई की। हाथरस मामले में हिंसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में सिद्दीकी कप्पन की 5 अक्तूबर, 2020 को मथुरा से गिरफ्तारी हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले कप्पन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।