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इसरो जासूसी मामला: हाईकोर्ट ने आरोपियों की जमानत पर सीबीआई से जवाब मांगा

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

इसरो जासूसी मामले में केरल हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों की अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। पहले हाईकोर्ट ने आरोपियों को जमानत दी थी, जिसे 2 दिसंबर को SC ने खारिज किया। SC ने केरल हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह में आरोपियों की अग्रिम जमानत पर फिर विचार करे। मामले में इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायणन पर भ्रष्टाचार और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था।