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ड्रोन है तो कराएं 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन, वर्ना होगी कार्रवाई

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने ड्रोन इस्तेमाल करने वालों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे लोग स्वयं ही 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराए बिना ड्रोन का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और विमान अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। रजिस्ट्रेशन आज 14 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका द्वारा ईरान पर ड्रोन हमले के बाद विमानन मंत्रालय ने ये कदम उठाया।