एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दोषी पाए गए तो होगा कोर्ट मार्शल
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
एडल्टरी के मामले में दोषी पाए जाने पर तीनों सेनाएं कोर्ट मार्शल कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की अर्जी पर यह स्पष्टीकरण दिया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक करार दिया था। इसके तहत एडल्टरी को अपराध बताया गया। अब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि अदालत का 2018 का फैसला आर्मी एक्ट पर लागू नहीं होता।