पार्लर में बिकने वाली आइसक्रीम पर अब 18% जीएसटी लगेगा
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: news18
पार्लर या आउटलेट पर बिकने वाली आइसक्रीम पर 18% जीएसटी लगेगा। बढ़े टैक्स पर आइसक्रीम पार्लर को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। पहले आइसक्रीम पर 5% जीएसटी था, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। सर्कुलर के मुताबिक, विज्ञापन के लिए जगह बेचने पर 5% की दर से जीएसटी लगेगा। होटल, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटरों द्वारा वसूले गए कैंसिलेशन चार्ज पर उसी दर से जीएसटी लगेगा जो मूल सेवा पर है।