हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता को एबॉर्शन की इजाजत देने से किया इनकार
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
गुजरात हाईकोर्ट ने 17 वर्षीया नाबालिग रेप पीड़िता को एबॉर्शन की इजाजत देने से मना किया। कोर्ट ने कहा कि अगर लड़की और भ्रूण दोनों स्वस्थ हैं तो इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती। अगर लड़की को कोई गंभीर बीमारी है तो एबॉर्शन करवाने पर विचार किया जा सकता है। इस दौरान जज ने कहा कि पहले लड़कियां 17 साल में मां बन जाती थीं। मनुस्मृति में इसका जिक्र है।