मुस्लिम आरक्षण हटाने के मामले पर 9 मई तक टली सुनवाई
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Deccan Chronicle
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया है कि कर्नाटक सरकार का मुस्लिमों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण खत्म करने का फैसला नौ मई तक लागू नहीं होगा क्योंकि राज्य ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का पिछली सरकार का फैसला नौ मई तक जारी रहेगा।