गुवाहाटी हाईकोर्ट ने महिला जज को 'भस्मासुर' कहने वाले वकील को ठहराया दोषी
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: search guwahati
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक वकील को एक न्यायिक अधिकारी के आभूषणों पर टिप्पणी करने और भस्मासुर नामक राक्षस से उसकी तुलना करके उसे नीचा दिखाने के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया। न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराणा और न्यायमूर्ति देवाशीष बरुआ ने स्वत: मामले का संज्ञान लेकर वकील उत्पल गोस्वामी को 9 मार्च को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। अदालत सजा पर 20 मार्च को सुनवाई करेगी।