ट्रेन लेट होने से फ्लाइट छूटी, अब रेलवे देगा यात्री को 35000 रुपये
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: India tv news
SC ने कहा कि यदि रेलवे ट्रेन के देरी से आने के कारणों का सबूत नहीं देती और ये साबित नहीं करती कि देरी उनके नियंत्रण से बाहर के कारणों के चलते हुई, तो रेलवे को ट्रेन के देरी से पहुंचने के लिए मुआवजे का भुगतान करना होगा। एक यात्री की ट्रेन लेट होने से फ्लाइट छूटी तो कोर्ट ने 35000 रुपए रेलवे द्वारा यात्री को चुकाने का आदेश दिया।