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पत्नी की हत्या मामले में पूर्व विधायक को उम्रकैद की सजा

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

ओडिशा के एक पूर्व विधायक को अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने मंगलवार (27 जून) को उम्रकैद की सजा सुनाई। राममूर्ति गोमंगा को 24 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया था। इस हत्या मामले से जुड़े 11 गवाहों के बयान और 15 दस्तावेजों के आधार पर राममूर्ति गोमंगा को दोषी ठहराया गया।