मोहित कंबोज पर ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया है धोखाधड़ी का केस, मिली सशर्त राहत
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Lokmat Times
बीजेपी नेता मोहित कंबोज को मुंबई की सेशंस कोर्ट ने धोखाधड़ी केस की जांच में सहयोग करने की शर्त के साथ गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कंबोज और दो अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। उन पर इंडियन ओवरसीज बैंक को 52.8 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। बैंक से लिए गए लोन को उन्होंने दूसरे कामों में लगाया था।