डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी को जमानत देने से किया इनकार
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
डोमिनिका हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी की जमानत याचिका खारिज की। जज वायनानते एड्रिन-रॉबर्ट्स ने चोकसी को 'फ्लाइट रिस्क' मानते हुए जमानत देने से मना किया। वकीलों में तर्क दिया कि बतौर कैरिकॉम नागरिक मेहुल चोकसी जमानत का हकदार है क्योंकि कथित अपराध जमानती है और उस पर कुछ हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। वकीलों ने ये भी तर्क दिया कि मेहुल चोकसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।