डॉक्टरों को लिखनी होंगी जेनेरिक दवाइयां, उल्लंघन पर रद्द हो सकता है लाइसेंस- NMC
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राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) ने देशभर के डॉक्टरों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अब डॉक्टरों को अपने मरीजों के प्रिस्क्रिप्शन में किसी खास ब्रांड की दवाई के नाम की जगह सिर्फ जेनेरिक दवाई का नाम लिखना होगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें भारी जुर्माना लगाने से लेकर लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है।